प्रेस परिषद ने असत्यापित खबरों के प्रकाशन को लेकर जारी की सख्त एडवाइजरी
Press Council , strict advisory regarding , publication

भारतीय प्रेस परिषद (PCI) ने 13 अगस्त 2026 को देश के सभी प्रिंट और डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में परिषद ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संवेदनशील, कानूनी या सामाजिक रूप से प्रभाव डालने वाली खबर को प्रकाशित करने से पहले कम से कम दो आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि करना अनिवार्य होगा। केवल सोशल मीडिया पोस्ट या अनाम बयानों के आधार पर खबरें बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ताकीद की गई है।

प्रेस परिषद ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि यदि कोई संस्थान जल्दबाजी में गलत या असत्यापित खबर प्रकाशित करता है, तो उसे बाद में उसी प्रमुखता के साथ खंडन (Rebuttal) और स्पष्टीकरण प्रकाशित करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिषद ने यह कदम मीडिया की साख और जनता के भरोसे को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।

पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न संगठनों ने प्रेस परिषद की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जिम्मेदार पत्रकारिता की दिशा में एक जरूरी कदम बताया है। वरिष्ठ संपादकों का मानना है कि इस प्रकार के दिशानिर्देशों से गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर अंकुश लगेगा और विश्वसनीय तथा तथ्य-आधारित समाचारों को प्राथमिकता मिलेगी।

Priyanshi Chaturvedi 13 August 2026

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