दूध मिलावट मामले में FDA को हाई कोर्ट का झटका, 8 डेयरियों के लाइसेंस निलंबन पर अंतरिम रोक
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महाराष्ट्र में दूध में मिलावट के खिलाफ चल रही एफडीए की कार्रवाई के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के तहत छत्रपति संभाजीनगर, जालना, जलगांव और अहिल्यानगर की आठ डेयरियों के लाइसेंस निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एफडीए ने नियमों के मुताबिक कमियां दूर करने के लिए 14 दिन का समय दिए बिना ही लाइसेंस निलंबित कर दिए, जो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में इस दलील को स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की।

 

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। जिन डेयरियों को राहत मिली है, उनमें शिवकृपा डेयरी, कृष्णानंद फूड प्रोडक्ट्स, जतिन दूध संग्रह, जयहरि दूध संग्रह, नवनाथ दूध संग्रह, सिद्धेश्वर मिल्क प्रोडक्ट्स और सरस्वती मिल्क प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने कहा कि बार-बार मिलावट करने वालों के लिए और कड़े कानूनी प्रावधान की जरूरत है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है।

Priyanshi Chaturvedi 27 July 2026

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