Patrakar Priyanshi Chaturvedi
मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में उपयोग होने वाली अनुबंधित गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक, अब सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से ली जाने वाली किसी भी गाड़ी का सरकारी काम में उपयोग तभी होगा, जब उसके सभी दस्तावेज पूरी तरह वैध हों। पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर वाहन को सरकारी कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। विभाग का कहना है कि अमान्य दस्तावेजों के कारण दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम में दिक्कत आती है, जिससे सभी पक्षों को परेशानी होती है।
परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग भुगतान करने से पहले भी वाहनों के दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करें। साथ ही, खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन में वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक अनुमति न दी जाए और मोटरयान कर का समय पर भुगतान अनिवार्य हो। विभागों, निगमों और निकायों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे अनुबंधित वाहनों से जुड़ी जानकारी या मार्गदर्शन के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर से ई-मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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