MP High Court का सख्त रुख: इंदौर में दूषित पानी से स्वास्थ्य आपातकाल घोषित
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इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 18वीं मौत हो गई है। कुलकर्णी भट्ठा की हरकुंवर बाई ने 2 जनवरी को दम तोड़ा। वहीं, अलग-अलग अस्पतालों में अब भी 15 मरीज आईसीयू में हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में 5 जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पेयजल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। सरकार, नगर निगम और अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

 

कोर्ट ने अगली सुनवाई में मुख्य सचिव को वर्चुअली उपस्थित होने और 6 जनवरी को दिए गए निर्देशों के पालन पर जानकारी देने के आदेश दिए हैं। सरकारी वकील ने नई रिपोर्ट पेश की, जिसमें अब तक 18 मौतों की पुष्टि की गई, जबकि 2 मौतों के नाम छूटे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर मामले को सिविल या क्रिमिनल केस में बदला जा सकता है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 जनवरी को इंदौर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मिलने की संभावना रखते हैं।

Priyanshi Chaturvedi 7 January 2026

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