Patrakar Priyanshi Chaturvedi
सिर्फ Camellia sinensis से बनी पेय ही कहलाएगी चाय
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने साफ किया है कि ‘चाय’ वही मानी जाएगी जो केवल Camellia sinensis पौधे से तैयार हो. हर्बल टी, रूइबोस टी और फ्लावर टी जैसे उत्पादों को चाय कहना भ्रामक है और इसे मिसब्रांडिंग की श्रेणी में रखा जाएगा. FSSAI के अनुसार ग्रीन टी, कांगड़ा टी और इंस्टेंट टी भी तभी चाय कहलाएंगी, जब वे इसी पौधे से बनी हों.
FSSAI ने निर्देश दिए हैं कि हर खाद्य पैकेट के सामने उत्पाद का सही और वास्तविक नाम लिखना अनिवार्य होगा. Camellia sinensis से न बने पेयों पर ‘टी’ या ‘चाय’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. ऐसे हर्बल या पौधों से बने पेय अब प्रोप्राइटरी फूड या नॉन-स्पेसिफिक फूड नियम, 2017 के तहत आएंगे. यह नियम निर्माताओं, विक्रेताओं, आयातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म—सभी पर लागू होंगे.
FSSAI ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. राज्यों के फूड सेफ्टी अधिकारी इसके पालन की निगरानी करेंगे. इस फैसले के बाद कंपनियों को उपभोक्ताओं को स्पष्ट बताना होगा कि उनके कप में असली चाय है या सिर्फ हर्बल इन्फ्यूजन.
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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