जहरीली हवा पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त , 24 घंटे का अल्टीमेटम
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मुंबई में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को फटकार लगाई है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्माण स्थलों पर काम कर रहे मजदूरों की दयनीय स्थिति पर नाराजगी जताई और पूछा कि जहरीली हवा से उनकी सुरक्षा के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने कहा कि ‘राइट टू हेल्थ’ हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और कम से कम मजदूरों को मास्क जैसी बुनियादी सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए।

 

 

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मुंबई की हालत भी दिल्ली जैसी हो सकती है। अदालत ने कहा कि प्रदूषण की निगरानी केवल कागजों तक सीमित है और निर्माण कार्यों में नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर और एमपीसीबी अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर ठोस प्रदूषण नियंत्रण योजना के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं, साथ ही स्पष्ट किया कि विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।

Priyanshi Chaturvedi 23 December 2025

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