लिव-इन रिलेशनशिप गैरकानूनी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Prayagraj , UP , Live-in relationship ,  not illegal,  Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिना शादी साथ रहना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही समाज में ऐसे रिश्तों को स्वीकार्यता न हो, लेकिन कानून की नजर में यह गैरकानूनी नहीं हैं। यदि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, तो उन्हें अपनी मर्जी से साथ रहने का पूरा अधिकार है और उनके निजी फैसले में कोई भी, चाहे परिवार हो या समाज, दखल नहीं दे सकता।

 

 

जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने लिव-इन में रह रहे कपल्स द्वारा दायर पुलिस सुरक्षा संबंधी याचिकाओं को मंजूरी देते हुए कहा कि ऐसे जोड़े अपनी सुरक्षा के हकदार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि युवाओं में जागरूकता जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें। हालांकि, कोर्ट की एक अन्य बेंच ने पहले ऐसे रिश्तों को सामाजिक समस्या बताते हुए उनसे जुड़ी चुनौतियों पर चिंता भी जताई थी।

Priyanshi Chaturvedi 18 December 2025

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