सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को उनके पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा के लिए तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश सलमान खान की उस शिकायत पर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा उनके नाम, तस्वीर और व्यक्तित्व के बिना अनुमति उपयोग पर रोक की मांग की थी।

 

कोर्ट ने कहा कि सलमान खान द्वारा भेजे गए किसी भी वेबलिंक पर यदि सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्ति है, तो वे सीधे उन्हें सूचित करें। अदालत ने मामले को आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत गंभीरता से लेते हुए इसे मान्यता दी है।

इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के खिलाफ भी अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की बात कही।

 

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रचार का अधिकार, जिसे पर्सनालिटी राइट भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति के नाम, छवि और पहचान पर उसके नियंत्रण और उससे लाभ कमाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। सलमान खान की याचिका इसी अधिकार के दुरुपयोग को रोकने को लेकर दायर की गई है।

 

हाई कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को अब तीन दिनों के अंदर सभी आपत्तिजनक सामग्री और उल्लंघनों पर कार्रवाई करनी होगी।

Priyanshi Chaturvedi 12 December 2025

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