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रेलवे ने ट्रेनों में लगातार बढ़ रही चेन पुलिंग की घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए नया नियम लागू किया है। छतरपुर जिले के दुरियागंज स्टेशन पर बागेश्वर धाम जाने वाले यात्रियों द्वारा बिना वजह ट्रेन रोकने की शिकायतें सबसे ज्यादा मिल रही थीं। अब रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि अलार्म चेन खींचकर ट्रेन रोकना बेहद महंगा पड़ेगा। नए नियम के तहत बिना आपातकालीन कारण चेन खींचने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि ट्रेन रुकने से होने वाली आर्थिक हानि भी दोषी यात्री को भरनी होगी।
हर मिनट के लिए 8000 रुपए दंड, पांच मिनट रुकने पर जुर्माना 41 हजार तक
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत ट्रेन के हर एक मिनट के डिटेंशन पर 8000 रुपए तक वसूले जाएंगे। यदि कोई ट्रेन पांच मिनट रुकी तो कुल जुर्माना 41,000 रुपए तक पहुंच सकता है। दूसरे ट्रेनों पर असर पड़ा तो यह राशि 1 लाख तक भी जा सकती है। इसके अलावा आरोपी यात्री को 1000 रुपए का बेसिक फाइन भी देना होगा। रेलवे ने इस नियम को लागू करने के साथ ही जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है, ताकि यात्रियों को नियम की जानकारी मिले और चेन पुलिंग की घटनाएं कम हों।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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