वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन में तीन महीने की राहत, न कोई पेनल्टी न जुर्माना
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केंद्र सरकार ने उम्मीदपोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए तीन महीने की अतिरिक्त राहत देने की घोषणा की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की लेकिन किसी कारणवश संपत्ति रजिस्टर नहीं हो पाई, उनके खिलाफ अगले तीन महीने तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि में न कोई पेनल्टी लगेगी और न जुर्माना। अब तक 151,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

 

मंत्री रिजिजू ने बताया कि कई राज्यों, जैसे कर्नाटक, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, जबकि कुछ बड़े राज्यों में रजिस्ट्रेशन की गति धीमी रही। उन्होंने स्वीकार किया कि उम्मीदपोर्टल की धीमी गति और आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण कई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हो पाया। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपनी वक्फ संपत्ति रजिस्टर कर सके।

 

रिजिजू ने राज्यों को भी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य समय पर जागरूकता नहीं फैला पाए, जिससे रजिस्ट्रेशन में देरी हुई। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि वे पूरी जिम्मेदारी निभाएं और वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की छह महीने की समयसीमा के बाद ट्रिब्युनल के माध्यम से अतिरिक्त राहत ली जा सकती है, और केंद्र सरकार हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार है।

Priyanshi Chaturvedi 5 December 2025

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