Patrakar Priyanshi Chaturvedi
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपत्तिजनक या अपमानजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग करने वाले लोग सीधे अदालत का रुख करने से पहले संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करें। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया अधिकारी शिकायतों पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं और इस स्तर पर समाधान संभव है।
अदालत में सीधे शिकायत करने पर रोक
अदालत ने यह टिप्पणी अभिनेता अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए विवादित सामग्री पर अंतरिम रोक लगाने के दौरान की। पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता को पहले आईटी नियमों में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सीधे अदालत आने वाले मामलों में अदालत संबंधित पक्ष को पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराने का निर्देश देगी।
पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्लेटफॉर्म खुद आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए तैयार हैं, तो शिकायतकर्ता वहां जाकर आसानी से समाधान पा सकते हैं। इससे अदालतों पर अनावश्यक बोझ कम होगा और शिकायतकर्ताओं को तेज़ और प्रभावी निपटारा मिलेगा। अदालत ने इन टिप्पणियों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
|
All Rights Reserved © 2026 Dakhal News.
Created By:
Medha Innovation & Development |