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चंडीगढ़ । पंजाब सरकार ने राज्य में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला मध्य प्रदेश में इस सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत होने के बाद लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग निदेशालय की तरफ से सोमवार की शाम आदेश जारी किए गए, जिसे मंगलवार को राज्य के सभी जिला अधिकारियों को भेज दिया गया।
सरकार के आदेशों में कहा गया है कि पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि इस प्रोडक्ट की खरीद, बिक्री या इसका उपयोग नहीं करेंगे। तमिलनाडु में बने इस सिरप को डायथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट के चलते बैन किया गया है।आदेशों में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने 4 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप नाम की दवा अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं पाई गई है।
कोल्ड्रिफ सिरप कांचीपुरम (तमिलनाडु) में तैयार हुआ है। यह मई, 2025 में बना और अप्रैल, 2027 में खत्म होगा। इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत 2/1) की मिलावट पाई गई है, जो जहर के समान हानिकारक रसायन है और इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। पंजाब के सभी मेडिकल स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर, डॉक्टर और अस्पताल इस दवा को न बेचें, न खरीदें और न ही इस्तेमाल करें। अगर राज्य में कहीं यह सिरप मौजूद है, तो उसकी जानकारी तुरंत पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (दवा शाखा) को ई-मेल के माध्यम से दें।
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