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दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ..... दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है .... हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दे दी है.... लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ये पटाखे दिल्ली-एनसीआर में नहीं बेचे जाएंगे .... जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता .... कोर्ट ने शर्त रखी है कि सिर्फ वही निर्माता पटाखे बनाएंगे जिनके पास ग्रीन पटाखे का सर्टिफिकेट होगा ...... और यह प्रमाणपत्र नीरी और PESO जैसी अधिकृत एजेंसियों से ही जारी होना चाहिए ... इस मामले पर अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि बिक्री पर क्या कदम उठाए जाएं .... तो वही आपको बता दे की शीर्ष अदालत का यह कदम .... दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उठाया है.... साल 2024 में राजधानी का औसत AQI 494 तक पहुंच गया था.... जिससे शहर घने स्मॉग की चादर में लिपट गया था और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था .... सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिवाली से ठीक पहले आया है ...
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