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क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं.... संविधान का अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है.... कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाषण दे सकते हैं.... और अगर चाहें तो किसी भी विषय पर दोनों सदनों को संदेश भी दे सकते हैं.... हालांकि राष्ट्रपति संसद की बैठकों में वोट नहीं करते,.... लेकिन उनका यह भाषण आम तौर पर संसद के सत्र की शुरुआत में होता है .... इसमें वो सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका पेश करते हैं.... यानी, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद में अहम भूमिका निभाने का अधिकार देता है .... बिना किसी राजनीतिक पक्ष के....
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