करण के फोटो के गलत इस्तेमाल पर लगाई रोक
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर की छवि को सोशल मीडिया पर अश्लील मीम्स, वीडियोज और पोस्ट्स के जरिए...... बदनाम करने की कोशिशों पर सख्त रुख अपनाते हुए......उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है......कोर्ट ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को 100 से ज्यादा आपत्तिजनक यूआरएल्स हटाने का निर्देश दिया है ......जो करण जौहर की छवि, नाम, आवाज और उनके उपनाम KJo का बिना अनुमति  के इस्तेमाल कर रहे थे...... कोर्ट का कहना है की  ऐसी सामग्री को ह्यूमर या  उचित टिप्पणी नहीं माना जा सकता......क्योंकि सेलिब्रिटीज की पहचान का व्यावसायिक मूल्य होता है...... और उन्हें इसका संरक्षण करने का हक है......कोर्ट ने उनकी छवि का उपयोग माल बेचने, अश्लील सामग्री, AI चैटबॉट्स या GIFs बनाने में रोक लगाई है ......   

Dakhal News 21 September 2025

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