Patrakar Priyanshi Chaturvedi
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है : और ये फैसला डॉग लवर्स के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को MCD या प्रशासन ने पकड़ा है : उन्हें हमेशा के लिए शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा : बल्कि नसबंदी और टीका लगने के बाद उन कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था : हालांकि, कोर्ट ने एक अहम शर्त भी रखी है : अगर कोई कुत्ता हिंसक है या बीमार है तो उसे शेल्टर होम में ही रखा जाएगा ताकि लोगों की सुरक्षा से समझौता न हो : इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक होगी : यानी सड़क पर, पार्क में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर कोई व्यक्ति कुत्तों को खाना खिलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी : कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए अलग से तय जगह बनाई जाए, जहां कुत्तों को खाना खिला सकें ; तीन जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया ने ये आदेश सुनाया : कोर्ट ने साफ कहा कि ये नियम सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे देश में लागू होंगे : इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है : इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को MCD या प्रशासन के काम में बाधा डालने का अधिकार नहीं होगा : यानी कुत्तों को पकड़ने या उनके टीकाकरण की प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं डाली जा सकती : सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबित याचिकाओं की जानकारी भी मांगी है और साफ कर दिया है कि ऐसे सभी मामलों को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा
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