सुप्रीम कोर्ट का फैसला डॉग लवर्स की हुई जीत
new delhi, Supreme Court

दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज  अहम फैसला  सुनाया है  : और ये फैसला डॉग लवर्स के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को MCD या प्रशासन ने पकड़ा है : उन्हें हमेशा के लिए शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा : बल्कि नसबंदी और टीका लगने के बाद उन कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था : हालांकि, कोर्ट ने एक अहम शर्त भी रखी है : अगर कोई कुत्ता हिंसक है या बीमार है तो उसे शेल्टर होम में ही रखा जाएगा ताकि लोगों की सुरक्षा से समझौता न हो : इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक होगी :  यानी सड़क पर, पार्क में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर कोई व्यक्ति कुत्तों को खाना खिलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी : कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए अलग से तय जगह बनाई जाए, जहां कुत्तों को खाना खिला सकें ; तीन जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया ने ये आदेश सुनाया : कोर्ट ने साफ कहा कि ये नियम सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे देश में लागू होंगे : इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है : इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को MCD या प्रशासन के काम में बाधा डालने का अधिकार नहीं होगा : यानी कुत्तों को पकड़ने या उनके टीकाकरण की प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं डाली जा सकती : सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबित याचिकाओं की जानकारी भी मांगी है और साफ कर दिया है कि ऐसे सभी मामलों को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा

 

 
Dakhal News 22 August 2025

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