Patrakar Priyanshi Chaturvedi
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की विशेष अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले पर लगातार 5 दिन तक चैतन्य बघेल से पूछताछ की है। अब वे 4 अगस्त तक जेल में रहेंगे।
चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि, चैतन्य बघेल की 5 दिन की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो गई। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है, हमने इस पर आपत्ति जताई। हमने कहा है कि, ईडी ने दस्तावेजों को दबा दिया है और अपने आवेदन में झूठी बातें पेश की हैं। हमने कहा है कि ईडी ने हमें चैतन्य बघेल काे बोलने का मौका दिए बिना ही गिरफ्तारी कर ली। इससे पता चलता है कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण और एकतरफा है।
ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि, चैतन्य बघेल को इस शराब घोटाले से 16.70 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल इस धनराशि को आपस में मिलाने के लिए किया था। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे उनके साथ सहयोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि, उनके बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई राज्य में “अवैध वृक्ष कटाई” से ध्यान हटाने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाली थी।
ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड ली गई थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें फिर से आज मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया गया है। ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की अवैध आय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाने का आरोप है।
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