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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने की मांग की गई है। यह कदम खासतौर पर भोपाल में धन कुबेर सौरभ शर्मा पर की गई कार्रवाई के बाद उठाया गया है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनकी सैलरी, पद और ज्वाइनिंग से पहले की संपत्ति की पूरी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा, संपत्ति खरीदने की कीमत और उसकी वर्तमान मूल्य का भी उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि किसी संपत्ति से आय हो रही है, तो उसे भी विवरण में शामिल करना पड़ेगा।
यह आदेश पारदर्शिता और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी सेवा में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संपत्ति का सही ब्यौरा न देने या जानकारी छिपाने पर सजा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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