कर्नाटक हाई कोर्ट ने 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगने वाली राधा मुनुकुंतला को फटकार लगाई
Karnataka High Court maintenance of Rs 6.16 lakh

•मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जहां राधा मुनुकुंतला ने अपने पति से 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा।

•तारीख: 20 अगस्त को राधा के वकील ने खर्चों का विवरण दिया और कहा कि उन्हें हर महीने 6,16,300 रुपये की जरूरत है।

•खर्चों का विवरण: 

oकपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं के लिए 15,000 रुपये

oखाने-पीने के लिए 60,000 रुपये

oचिकित्सा उपचार के लिए 4-5 लाख रुपये

•जज की प्रतिक्रिया: जज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर राधा को इतना खर्च करना है, तो उन्हें खुद कमाना चाहिए।

गुजारा भत्ता से संबंधित कानून के प्रावधान

•प्रश्न 1: पति से 6.16 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगने का पूरा मामला क्या है?

oउत्तर: मामला कर्नाटक हाई कोर्ट का है। राधा मुनुकुंतला ने अपने पति से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता मांगा।

oसुनवाई: 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान, राधा के वकील ने कपड़े, भोजन, दवा, उपचार और अन्य खर्चों का हवाला देते हुए 6 लाख 16 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा। जज ने एक अकेली महिला के लिए इतने खर्च की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

•जज की टिप्पणी:

oजज ने राधा के वकील से कहा, ‘कोर्ट को यह न बताएं कि यह सब एक व्यक्ति की जरूरत है। 6.16 लाख रुपये प्रति माह! क्या एक अकेली महिला अपने ऊपर इतना खर्च करती है? अगर वह खर्च करना चाहती है, तो खुद कमाए।’

oजज ने कहा कि धारा 24 का उद्देश्य पति को सजा देना नहीं है कि पत्नी के साथ विवाद होने पर पति को 6 लाख रुपये देने होंगे। एक उचित मांग लाएं। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, तो याचिका खारिज कर दी जाएगी।

•वीडियो: इस सुनवाई का वीडियो वायरल हो गया है।

 

Dakhal News 23 August 2024

Comments

Be First To Comment....

Video
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved © 2024 Dakhal News.