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अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक
हमारे देश में बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद भी मासूम बच्चों से दुकानों-होटलों और अन्य कई जगह पर काम कराया जाता है इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ मिलकर बाल श्रम के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान जिसके तहत लोगों को बताया गया की 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अपराध है और इस अपराध को करने वाले को क्या सजा मिलेगी बाल श्रम के खिलाफ अभियान सितारगंज में चलाया गया अभियान के तहत दुकानदारों, ढाबा ,रेस्टोरेंट, होटल मॉल के मालिक व संचालको को जागरूक किया गया की बाल श्रम एक जघन्य अपराध है जिसके तहत जुर्माना व सजा दोनों का प्राविधान है अभियान के दौरान ही 5 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया जिसके बाद उनके मालिकों पर कार्यवाही की गई साथ ही उनके परिजनों को बुलाकर समझाया गया की इन बच्चों को पढ़ने की जरुरत है न की काम करने की।
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