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कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाने से किया साफ इंकार
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने वाली क्यूरेटिव पिटीशन को ख़ारिज कर दिया है कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करने से पहले कहा की पीड़ितो को पहले से ही 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है और अतिरिक्त मुआवजा देकर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर बोझ नहीं डाल सकते भोपाल गैस कांड को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस त्रासदी माना जाता है जिसमें लगभग 25 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी भले ही इस त्रासदी को 37 साल हो गए हो लेकिन इस त्रासदी में अपनों को खोने वाले कभी भी उस भयानक दर्द से उभर नहीं पाएंगे त्रासदी से पीड़ित लोग 37 सालों से इंसाफ और मुआवजे के लिए लड़ रहे है लेकिन शायद ही कभी उन्हें उचित इंसाफ और मुआवजा मिल पाए आपको बता दें केंद्र सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया था जिसमें गैस कांड पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग की गई थी केंद्र की इस क्यूरेटिव पिटीशन को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करने से पहले कहा की यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन पर पहले ही मुआवजे का बोझ अधिक है मुआवजा बढ़ाकर उसका बोझ नहीं बढ़ाया जा सकता और पीड़ितों को पहले ही नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है अब यह केस दोबारा खुलेगा तो कंपनी को फायदा होगा और पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी कोर्ट का यह फैसला जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने सुनाया अब देखना यह होगा की केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठाती है।
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