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नियमो का उलघ्घन करने वाले जाएंगे जेल
सर्दी में ही नर्मदा का जलस्तर घटने लगा है प्रशासन ने इसलिए निर्णय लिया है की डिंडौरी में नर्मदा जल का उपयोग सिर्फ पीने के लिए किया जाएगा जो भी इस फैसले का उलंघन करेगा उसे सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नर्मदा नदी के जल से सिंचाई ,औद्योगिक या अन्य कृषि कार्य के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है बिना अनुमति के नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने पर दो वर्ष का कारावास या फिर दो हजार रुपये के जुर्माना लगाया जाएगा कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले में नर्मदा नदी पर बने स्टापडेमो के जल भराव क्षेत्र से नदी के दोनों तटवर्ती क्षेत्रो के किनारों पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिये नदी से पानी सिचाईं के लिये उपयोग किया जा रहा है जिससे नर्मदा नदी का जल स्तर तीव्र गति से कम हो रहा है इसके कारण भविष्य में पेय जल संकट खड़ा हो सकता है इसलिये मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 व 4 के प्रावधानो के अनुसार जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है इस नियम का उलघ्घन करने वाले व्यक्ति को दो साल की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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