अगर हेलमेट नहीं तो शराब भी नहीं
अगर हेलमेट नहीं तो शराब भी नहीं

जबलपुर पुलिस ने दुकान संचालकों को दी हिदायत

मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यातायात विभाग सख्ती दिखा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हेलमेट की जागरूकता के लिए अलग अलग मुहिम देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ अनोखा अभियान जबलपुर में देखने को मिला।

रअसल जबलपुर में हेलमेट लगाने की इस मुहिम में आबकारी विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को बिना हेलमेट के अब शराब नहीं मिलेगी। जबलपुर में अब शराब खरीदने के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। आबकारी विभाग के निर्देश के बाद अब शराब दुकान संचालकों ने दुकान के बाहर बैनर पोस्टल लगाए हैं। जिसमें साफ साफ बिना हेलमेट के शराब नहीं बेचने की बात लिखी है। पोस्टर्स पर लिखा है कि शराब खरीदने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट नहीं तो शराब नहीं।

शराब दुकान संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि दो पहिया वाहन पर सवार होकर शराब दुकान पहुंचने वाले सभी ग्राहकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। जो भी शराब लेने के लिए बिना हेलमेट लगाए दुकान पहुंचेगा, उसे शराब ना दी जाए। और जो हेलमेट लगाकर शराब लेने पहुंचेगा सिर्फ उसे ही शराब का विक्रय किया जाएगा। इस मामले को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि कि सबसे ज्यादा हादसे शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं। शराब के नशे में लोग अपनी जान के साथ दूसरे की जान भी खतरे में डाल देते हैं। इसलिए लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने को लेकर इस मुहिम को शुरू किया गया है।

वहीं इस आदेश के जारी होने के बाद जबलपुर के गोरखपुर टीआई एसपीएस बघेल ने छोटी लाइन फाटक के पास स्थित शराब दुकान में पहुंच कर दुकान संचालक को समझाइश दी। इस दौरान पुलिस ने शराब दुकान में हेलमेट नहीं तो शराब नहीं, का बैनर भी लगाया।

Dakhal News 17 October 2022

Comments

Be First To Comment....

Video
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved © 2024 Dakhal News.