सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार को दी ये बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार को दी ये बड़ी राहत

टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी किए जाने के मामले में एंकर नाविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने नाविका कुमार के खिलाफ 8 सप्ताह तक किसी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा उनके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज केसों को भी दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब नाविका कुमार पर दर्ज सभी मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस' (आईएफएसओ) इकाई ही करेगी।इसके पहले आठ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार के खिलाफ देश के तमाम हिस्सों में दर्ज एफआईआर को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी थी। साथ ही जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली की बेंच ने नाविका कुमार की उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि भाजपा प्रवक्ता (अब निलंबित) नुपुर शर्मा द्वारा कुछ माह पूर्व पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में देश-विदेश में आग भड़क उठी थी। भारत और विदेशों में मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश को देखते हुए बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस आग की चिंगारी नाविका कुमार तक भी पहुंच गई थी और उनके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में एफआईआर कराई गई थीं। इन एफआईआर में नाविका कुमार पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 25 मई की रात नौ बजे जब नाविका कुमार अपने प्राइम टाइम शो ‘द न्यूज ऑवर’ को होस्ट कर रही थीं, तब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। हालांकि, ‘टाइम्स नाउ’ ने नुपुर की टिप्पणी से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए दावा किया था कि यह उनका समर्थन नहीं करता है। चैनल द्वारा एक बयान में कहा गया था, ‘हम अपनी बहस के प्रतिभागियों से संयम बनाए रखने और साथी पैनलिस्टों के खिलाफ असंसदीय भाषा में शामिल नहीं होने का आग्रह करते हैं।’

Dakhal News 27 September 2022

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