मप्र में कोचिंग संस्थानो द्वारा बिना अनुमति के होर्डिग्स लगाने पर प्रशासन हुआ सख्त
indore,Administration tightened, hoardings without permission,,coaching institutes
इन्दौर।  मध्यप्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर सिर्फ व्यवसाय के लिए ही नहीं यहाँ के कोचिंग संस्थानोंं के लिए भी मशहूर है । देश-प्रदेश के युवा इस शहर में अपने भविष्य का निर्माण करने आते हैंं । एजुकेशन हब होने के कारण यहा कोचिंग संस्थानोंं की भरमार है जिसके चलते जगह-जगह शहर में कोचिंग संस्थानो के होर्डिंग टंगे नज़र आते हैंं। लेकिन अब नगर निगम प्रशासन ने सख्ती से इन संस्थानोंं की गैर जिम्मेदाराना प्रचार प्रणाली पर कार्यवाई की है । 
 
नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश आउटडोर मिडिया डिवाईस नियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन करवाने एवं विज्ञापन प्रदर्शन करने की अनुमति नहींं लेने वाले के विरूद्ध मार्केट विभाग द्वारा शहर के मुख्य रूप से भंवरकुआ चैराहा व भंवरकुआ क्षेत्र के आस-पास स्थित कोचिंग संस्थानो को बगैर अनुमति के विज्ञापन होर्डिग्स लगाने वालोंं को नोटिस जारी करते हुए राशि जमा कराने हेतु सुचित किया गया है।  
 
उल्‍लेखनीय है कि कोचिंग संस्थानोंं को नगर निगम के आदेशानुसार  07 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर, नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक था, साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन का समय सीमा में विज्ञापन कर भी जमा कराया जाना अनिवार्य था। लेकिन इन संस्थानोंं ने कोई भी राशि जमा नहींं कराई। इस कारण बीते मंगलवार शाम से इनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही के साथ ही विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है जो आज बुधवार को भी देखी गई ।   
 
मध्यप्रदेश आउटडोर मिडिया डिवाईस नियम 2017 को दृष्टिगत रखते हुए, मार्केट विभाग द्वारा भंवरकुआ व आस-पास के कोचिंग संस्थानो जिनमें कौटिल्य एकेडमी पर रूपये 672600, विश्वास एकेडमी पर रूपये 99120, ओसियन एकेडमी पर 35400, जादौन एकेडमी पर 31860 की राशि वसूल की गई है ।  इसके साथ ही निगम मार्केट विभाग द्वारा शेष रहे संस्थानोंं को भी नियमानुसार विज्ञापन बोर्ड का पंजीयन कराने व विज्ञापन की राशि जमा करने के निर्देश दिये गये हैंं। 
Dakhal News 5 February 2020

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