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गुरुग्राम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी क्लास के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा।
यानी प्रद्युम्न की हत्या का आरोप अगर साबित होता है तो 16 साल के आरोपी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को कोर्ट में पेश करने को कहा है। इस मामले में सीबीआई और आरोपी छात्र के वकील की दलीलें सुनने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
इस मामले में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने न्यायपालिका का स्वागत करते हुए कहा कि-' मुझे पता था कि इंसाफ की लड़ाई लंबी चलेगी, मगर हम जरुर अपने बेटे को न्याय दिलाने में कामयाब होंगे, ताकि आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो।'
बता दें कि प्रद्युम्न हत्याकांड में मामले की जांच करने के बाद सीबीआई ने 7 नवंबर को स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था।
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