Patrakar Priyanshi Chaturvedi
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी को झटका देते हुए मामले में जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं है। बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में जल्द सुनवाई के लिए 21 मार्च को अर्जी दी थी। हालांकि उनकी अर्जी के खिलाफ मामले में एक पक्ष रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कोर्ट को चिट्ठी लिखी है कि स्वामी इस मामले में पक्ष नहीं हैं।
स्वामी की अर्जी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता नहीं था कि आप इस केस में पार्टी नहीं हैं। इस केस की सुनवाई जल्द नहीं की जा सकती। इस केस में आपका लोकस स्टैंडी क्या है। हमारे पास आपकी बात सुनने का वक्त नहीं है।कोर्ट की टिप्पणी के बाद स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि अब मैं दूसरे रास्ता अपनाऊंगा।
21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस विवाद का समाधान दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर निकालें। अगर जरूरत हुई तो अदालत इसमें हस्तक्षेप करेगी। अदलात की इस टिप्पणी के बाद मुस्लिम पक्ष अदालत के बाहर समाधान के पक्ष में नहीं है।
इस बीच इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को पत्र लिखा है कि भाजपा सांसद मुख्य न्यायाधिश के सामने इस मामले का उल्लेख करते हैं यहां तक कि उनके पिता की तरफ से पेश वकील को भी इसकी जानकारी नहीं देते। इकबाल का कहना है कि स्वामी इस मामले में पक्ष नहीं है और उनका इससे कुछ लेना-देना नहीं है। मुद्दे पर फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए।
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