एमपी के 118 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की मांग
aap party
 
आप नेता मिले राज्यपाल से करायी शिकायत दर्ज़ 
 
 
 
मध्यप्रदेश आम आदमी पार्टी ने  राज्यपाल रामनरेश यादव  से मिलकर  118 ऐसे विधायक  जो लाभ के पद पर पदस्थ हैं  उनकी विधान सभा सदस्यता समाप्त किये जाने की मांग की  है।इस सम्बन्ध में आप नेताओ ने राज्यपाल  के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) अनुच्छेद 192 और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लिखित में शिकायत भी दर्ज़ करायी।
 
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने बताया कि  मध्यप्रदेश विधान सभा के 118 विधायक ऐसे है जो लाभ के पद पर पदस्थ है जिस कारण उनकी विधान सभा सदस्यता भारतीय संविधान एवं लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार समाप्त किये जाने योग्य है । अग्रवाल ने कहा कि 118 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर शिवराज सरकार अल्पमत में होगी इसलिय शिवराज सिंह सरकार को इस्तीफा देना चाहिये।
 
प्रदेश सचिव अक्षय हुंका ने बताया कि आज राज्यपाल  को लाभ के पद पर पदस्थ कुल 118 विधायको विधायकों की सूची शिकायत पत्रों के साथ सौंपी गयी जिसमे से 116 विधायक मध्यप्रदेश के विभिन्न कालेजो में जनभागीदारी समिति के सदस्य है जो लाभ के पद के दायरे में आते है। दो सदस्य श्री पारस जैन और दीपक जोशी भी भारत स्काउट गाइड में पदाधिकार है जो लाभ के पद के दायरे में आते है। हुंका ने बताया कि उपरोक्त सभी 118 विधायक जिन पदों पर पदस्थ है उनका उल्लेख मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निर्हरर्ता निवारण अधिनियम 1967 में नहीं किया गया है ।
 
आप प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संयोजक अलोक अग्रवाल प्रदेश सचिव अक्षय हुंका प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा प्रदेश प्रवक्ता डॉ धरणेन्द्र जैन प्रदेश प्रवक्ता अमित भटनागर थे। आप पदाधिकारियो ने राज्यपाल महोदय से मांग की है कि कुल 118 विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त की जाए ।
Dakhal News 5 July 2016

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