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विवादित इस्लामी धर्म प्रचारक जाकिर नाइक और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नया और संभवतः आखिरी समन जारी किया है।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने नाइक को चौथा समन जारी किया है। उसे यह समन उसके वकील महेश मुले के माध्यम से और ईमेल के जरिये भेजा गया है।
इसके साथ ही निदेशालय ने विदेश से इंटरनेट आधारित वीडियो लिंक के जरिये जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने की नाइक अपील भी ठुकरा दी।
ईडी का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह सुविधा नहीं दी जा सकती। अधिकारियों ने संकेत दिया कि निदेशालय की ओर से नाइक को संभवतः यह आखिरी समन जारी किया है।
अगर इस बार भी उसने समन की अनदेखी की तो ईडी उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने के लिए अदालत की शरण लेगा। हालांकि, नाइक का कहना है कि वह एनआरआइ है और उसे कोई समन नहीं मिला है।
जबकि, दो फरवरी को उसके भाई को समन सौंपा गया था, जिसमें उसे नौ फरवरी को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन, नाइक का कहना है कि यह समन सौंपना नहीं माना जाएगा।
इसके अलावा नाइक ने ईडी से यह भी अनुरोध किया है कि उसके गैर सरकारी संगठन 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आइआरएफ) के बारे में कोई भी सवाल पूछने से पहले वह गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अधिकरण का फैसला आने तक रुक जाए। आइआरएफ को पिछले साल सरकार ने पांच के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
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