Patrakar Priyanshi Chaturvedi
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को राहत दी है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि राज्य और केंद्र के मौजूदा कानून निर्धारित शर्तों के तहत पशु वध की अनुमति देते हैं, ऐसे में पूर्ण प्रतिबंध का न्यायिक आदेश वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अंतिम हिस्से में संशोधन की आवश्यकता है और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही, तमिलनाडु सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया गया। सरकार का कहना है कि पशु वध से जुड़े कानून पहले से ही प्रक्रिया और शर्तों को नियंत्रित करते हैं तथा उनमें पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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