Dakhal News
उत्तर प्रदेश के चर्चित हत्याकांड, चंदन गुप्ता मर्डर केस में एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है। दोनों पक्षों की तरफ से सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला कासगंज जिले में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है, जहां 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मामले की गंभीरता और अदालत का फैसला
मृतक के पिता ने इस हत्याकांड के आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 20 आरोपितों को नामजद किया गया था, जबकि अन्य के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 31 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए थे, वहीं बचाव पक्ष की ओर से 23 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था।
इस मामले में अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कासगंज में हुए इस हत्याकांड और दंगों को लेकर न्यायपालिका ने सख्त कदम उठाया है।
यह निर्णय उन लोगों के लिए एक संदेश है जो समाज में अस्थिरता और हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। न्याय मिलने से मृतक के परिवार को कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Dakhal News
|
All Rights Reserved © 2025 Dakhal News.
Created By:
Medha Innovation & Development |