Patrakar Priyanshi Chaturvedi
दिसंबर 2024— मध्य प्रदेश के दतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा के जिला मंत्री दिनेश उर्फ सिल्लन साहू को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही 2.97 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला बिजली चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिल्लन साहू की राइस मिल 'रामराजा' शामिल है।
14 दिसंबर 2018 को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सिल्लन साहू की फर्म 'रामराजा' का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मिल में मीटर को बायपास कर बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर विद्युत विभाग ने फर्म के मालिक सिल्लन साहू को 13.22 लाख रुपये वसूली का नोटिस दिया था।
सिल्लन साहू ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की, जिसके चलते तय अवधि के पूरा होने के बाद विद्युत विभाग ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया। बिजली चोरी के इस प्रकरण के तथ्यों और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने सिल्लन साहू को दो साल का कारावास और 2.97 लाख रुपये का अर्थ दंड देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिल्लन साहू ने बिजली चोरी कर कानून का उल्लंघन किया है और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अन्य लोग भी इससे सबक लें और कानून का पालन करें।
बिजली चोरी के मामलों में सख्ती बरतने के लिए विद्युत विभाग ने कई कदम उठाए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध भी है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे बिजली चोरी की घटनाओं की सूचना दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
सिल्लन साहू ने कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है और उन्होंने कोई बिजली चोरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
इस मामले को लेकर जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसे न्याय की जीत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिल्लन साहू के पक्ष में हैं और मानते हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।
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