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सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाते हुए किसी भी मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट का यह आदेश आने के बाद सियासी दलों ने सरकारों की आलोचना करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया है।
कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसे सरकारों के लिए शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद निंदनीय है जब सरकारें और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। मसूद ने कहा कि अधिकारियों को नेताओं के दबाव में आकर असंवैधानिक कार्य नहीं करना चाहिए।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "बच्चे की गलती की सजा माँ-बाप को नहीं मिलनी चाहिए।" विधायक ने यह भी कहा कि जब तक कोर्ट यह फैसला नहीं कर देती कि कौन अपराधी है और कौन नहीं, तब तक किसी को भी आरोपी का मकान तोड़ने का अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, बुलडोजर अभियान के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करता है और यह संदेश देता है कि बिना कोर्ट के फैसले के किसी भी आरोपी के घर पर कार्रवाई नहीं हो सकती।
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