मॉब लिंचिंग पर राहुल बोले- मुसलमानों पर हमले जारी हैं
Rahul said on mob lynching – attacks on Muslims

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार (1 सितंबर) को हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है।

राहुल ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीतेंगे।

राहुल बोले- भाजपा देश में डर का माहौल बना रही

राहुल का कहना है कि भाजपा पार्टी नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी की चढ़ रही है और देश में डर का माहौल बना रही है। भीड़ की शक्ल में अपराधी खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं और इन्हें भाजपा सरकार से छूट है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग से मारपीट की घटना सामने आई। साथी पेसेंजर्स ने बुजुर्ग पर बीफ लेकर चलने का आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ मारे और गालियां भी दीं। इस दौरान ट्रेन में बैठे बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे।

घटना कुछ दिन पहले इगतपुरी के पास धुले एक्सप्रेस में घटी थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद ठाणे GRP ने पांच से ज्यादा पैसेंजर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। AIMIM सांसद इम्तियाज जमील ने वीडियो शेयर करते हुए सरकार और पुलिस की निंदा की। 

हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना 27 अगस्त की है। इसका वीडियो शनिवार (31 अगस्त) को सामने आया।

वीडियो में कुछ लोग युवक को लाठी-डंडों से पीट रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 29 अगस्त को 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो नाबालिग हैं। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा था कि गोमाता के प्रति लोगों में श्रद्धा है। ऐसे में लोगों को ऐसे कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों

नए कानून में मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा

नए क्रिमिनल कानून में मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत शरीर पर चोट पहुंचाने वाले क्राइम को धारा 100-146 तक का जिक्र है।

मॉब लिंचिंग के मामले में न्यूनतम 7 साल की कैद हो सकती है। इसमें उम्रकैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है।

 

Dakhal News 2 September 2024

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