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लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के समय इंडिया टीवी की डिबेट में बैठीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने रजत शर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रवक्ता को गाली दी है. इस गाली की वीडियो क्लिप रागिनी नायक ने ट्वीट की थी. इस ट्वीट को लेकर एकल न्यायालय ने सात दिों के भीतर हटाने का निर्देश जारी किया था. ट्विटर (अब एक्स) ने आज बुधवार अदालत के उस आदेश को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश औप पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हाने का निर्देश दिया है. इस ट्वी में आरोप लगाया गया है कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने चुनाव रिज्लट वाले दिन एक शो के दौरान गाली का इस्तेमाल किया था एक्स की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इस बात से व्यथित है कि एकल न्यायाधीश ने शर्मा के मानहानि के मुकदमे में निषेधाज्ञा आवेदन को एकतरफा स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा कि एक्स कॉर्प इस खेल में शामिल नहीं है लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश कैसे पारित किया इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा कि मध्यस्थ होने के नाते एक्स को न्यायिक आदेश का पालन करना होगा. पीठ ने आगे कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से क्षेत्रीय कानूनों के बारे में है, जो अदालतों के सामने एक बड़ी चुनौती है. अदालत ने यह भी कहा कि वह एक्स कॉर्प के अधिकार क्षेत्र के बारे में थोड़ा चिंतित है और यह मध्यस्थ की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है न्यायालय ने साफतौर पर कहा कि एकल न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश है तथा निषेधाज्ञा आवेदन पर एकल न्यायाधीश द्वारा 11 जुलाई को सुनवाई और निपटारा किया जाएगा
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