पंचायत उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट लाने का नोटिस

सूचना आयोग का जानकारी वेबसाइट पर देने का था आदेश

मध्यप्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पंचायत के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की जनहित याचिका डाली गई  जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है पीआईएल दायर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की अपील पर ही पिछले साल ही राज्य सूचना आयोग ने पंचायतों के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया था।आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की अपील पर पिछले साल  राज्य सूचना आयोग ने पंचायतों के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया था अब सूचना आयोग के आदेश का पालन नहीं होने पर शिवानंद द्विवेदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हाईकोर्ट का नोटिस जारी होते ही आनन फानन रातों-रात जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उम्मीदवारों की जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है   लेकिन उसके बाद भी ग्राम पंचायत स्तर की कोई भी जानकारी ना तो जिले की वेबसाइट नाही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर  उपलब्ध है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जून 2021 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए मध्यप्रदेश के  पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों की सूची और शपथ पत्र वेबसाइट पर पब्लिक के लिए अपलोड करने के निर्देश मप्र राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए थे सिंह ने कहा है कि यह जानकारी लोगों का संवैधानिक अधिकार है इसके लिए आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पंचायत चुनाव के समय सभी उम्मीदवारों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के अपने निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत जनता का संवैधानिक अधिकार माना है सिंह ने अपने आदेश में कोरोना संक्रमण के बदलते स्वरूप के चलते पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में  सूचना के लिए भीड़ कम से कम लगे और जानकारी स्वतः पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को उपलब्ध होने को भी आधार बनाया है आपको बता दें  वर्तमान में उम्मीदवारों की जानकारी जैसे उनके आपराधिक प्रकरण उनकी शैक्षणिक योग्यता उनके चल अचल संपत्ति की जानकारी पंचायत की रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में चस्पा की जाती है यानी कि दूरदराज गांव के लोगों को तहसील मे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय तक आकर ही उम्मीदवारों की जानकारी देख सकते हैं वही चुनाव खत्म होने के बाद जानकारी को लेना टेढ़ी खीर है चुनाव के बाद आरटीआई में जानकारी मांगने पर अक्सर अधिकारी कहते हैं कि जानकारी सीलबंद लिफाफे में है और सक्षम अधिकारी ही दे सकते हैं। 

 

Dakhal News 15 July 2022

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