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31 अगस्त तक खाली करो सरकारी आवास
उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को सरकारी मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किये गए हैं। राज्य संपत्ति विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर यह नोटिस जारी किये हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बना कर उत्तरप्रदेश पत्रकारों को नोटिस दे सकता है तो अगली कार्यवाही दिल्ली और मध्यप्रदेश के पत्रकारों पर हो सकती है। इन दोनों जगह सबसे बड़ी तादात में पत्रकार सरकारी मकानों में कब्ज़ा जमाये हुए हैं।
उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 दिन में सरकारी मकान खाली करने के निर्देश,राज्य सम्पत्ति विभाग ने पत्रकारों को दिए हैं , लखनऊ में 500 से ज्यादा पत्रकार सरकारी आवास में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपेक्ष में यह नोटिस जारी किये गए हैं।
उत्तरप्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि राज्य संपत्ति विभाग ने कुल 586 सरकारी आवासों का आवंटन निरस्त कर दिया है। इनमें एनजीओ, संस्थाओं के मनोनीत पदाधिकारियों, वरिष्ठ पत्रकारों आदि को आवंटित सरकारी आवास शामिल हैं। सभी को 31 अगस्त तक सरकारी आवास खाली करने का आदेश दे दिया गया है।
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