Dakhal News
21 November 2024
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को चेतावनी देते हुए एक पत्र जारी किया है कि वे केवल लिखित इंटरकनेक्शन समझौता करने वाले स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) को ही टीवी चैनलों के सिग्नल प्रदान करे। नियामक संस्था ने आगाह किया है कि उल्लंघन करने वाले एमएसओ के खिलाफ ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ट्राई ने देखा कि कुछ एमएसओ एलसीओ को रिझाने के लिए इंटरकनेक्शन समझौता किए बिना ही सिग्नल प्रदान कर रहे हैं तो उसने पत्र जारी किया। प्राधिकरण ने पत्र में कहा, “इस तरह की व्यवस्था इंटरकनेक्शन विनियमों के खिलाफ हैं और इससे विवाद पैदा हो सकते हैं। तदनुसार, सभी एमएसओ को सलाह दी जाती है कि इस तरह का सौदा/व्यवस्था न करे जो ट्राई अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है।”
दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलिविज़न सिस्टम) विनियम, 2012 के अनुसार “कोई एमएसओ बिना लिखित
इंटरकनेक्शन समझौते के किसी भी जुड़े एलसीओ को टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएगा।” इसके अलावा, एमएसओ को एमएसओ व एलसीओ द्वारा हस्ताक्षर किए इंटरकनेक्शन समझौते की एक प्रति 15 दिनों के भीतर संबंधित एलसीओ को सौंपनी होगी और उसके लिए एक रसीद प्राप्त करनी होगी एम एस ओ और एलसीओ के बीच बराबरी सुनिश्चित करने के लिए और एमएसओ और एलसीओ के बीच कम विवाद पैदा हों, इसके लिए ट्राई ने मॉडल इंटरकनेक्शन समझौते (एमआईए) और स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन समझौते (एसआईए) के प्रारूप अधिसूचित किए हैं।
एमआईए, एमएसओ और एलसीओ के बीच विनियामक ढांचे के साथ मेल खाता संरचित तरीके से एक आपसी समझौते का प्रारूप है और अगर वे परस्पर एमआईए पर सहमत होने में विफल रहे तो एसआईए, विनियमन के मानक नियम और शर्तों का प्रारूप है जो कि टीवी सिग्नल के रीट्रांसमिशन के लिए एमएसओ और एलसीओ द्वारा अपनाया जा सकता है।
ट्राई का पूरा पत्र:
विषय: एमएसओ केवल लिखितइंटरकनेक्शन समझौते के बाद ही एलसीओ को टीवी चैनलों के सिग्नल प्रदान करे।
1. डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम में, अक्सर टीवी सिग्नल का रीट्रांसमिशन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर
(एमएसओ) और उसके जुड़े स्थानीय केबल
ऑपरेटर (एलसीओ) के माध्यम से एन्क्रिप्टेड रूप में ग्राहकों को दिया
जाता है। एमएसओ और एलसीओ के बीच इंटरकनेक्शन ‘दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलिविज़न सिस्टम) विनियम, 2012’ के तहत नियंत्रित होता है।
2. विनियमन 5 के उप-विनियम 17 और 18 के अनुसार: (क) एमएसओ को इंटरकनेक्शन समझौतों की शर्तों और नियमों को लिखित में करना चाहिए (ख) कोई एमएसओ बिना इंटरकनेक्शन लिखित समझौते के किसी भी एलसीओ को टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएगा। इसके अलावा, विनियम 5 के उप-विनियम 20 में दिया गया है कि एमएसओ को इंटरकनेक्शन समझौता करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित एलसीओ को एमएसओ-एलसीओ द्वारा हस्ताक्षर की गई एक प्रति देनी होगी और उसके एक रसीद प्राप्त करनी होगी।
3. सभी के लिए बराबरी का स्तर उपलब्ध कराने के लिए और इंटरकनेक्शन समझौते से एमएसओ और एलसीओ के बीच विवादों को कम करने में मदद करने के लिए, ट्राई ने मॉडल इंटरकनेक्शन समझौता (एमआईए) और स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन समझौता (एसआईए) का प्रारूप एमएसओ और एलसीओ के लिए अधिसूचित किया है। एमआईए, एमएसओ और एलसीओ के बीच विनियामक ढांचे के साथ मेल खाता संरचित तरीके से एक आपसी समझौते का प्रारूप है और अगर वे परस्पर एमआईए पर सहमत होने में विफल रहे तो एसआईए, विनियमन के मानक नियम और शर्तों का प्रारूप है जो कि टीवी सिग्नल के रीट्रांसमिशन के लिए एमएसओ और एलसीओ द्वारा अपनाया जा सकता है।
4. यह ट्राई की जानकारी में आया है कि कुछ एमएसओ इंटरकनेक्शन समझौते के बिना सिग्नल प्रदान करने के लिए एलसीओ को लुभा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था इंटरकनेक्शन नियमों के खिलाफ ही नहीं है बल्कि इससे विवादों के पैदा होने की संभावना भी है।
5. सभी एमएसओ को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था इंटरकनेक्शन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन मानी जाएगी। ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे एमएसओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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20 August 2016
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