मीडिया मालिकों की कारस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सामने
मीडिया मालिकों - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जिस रूख की हम कल्पना कर रहे थे, ठीक वैसा ही देखने को मिला। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मीडिया मालिकों की पूरी कारस्तानी समझ में आ गई है। इसलिए उन्होंने मंगलवार को हुई सुनवाई में शुरू से ही मीडिया मालिकों की क्लास लगाना शुरू कर दिया। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ में अकेले बोर हो रहे सहाराश्री को 'सहारा' देने के लिए कई मीडिया मालिकों की लिस्ट बना ली है। 

इसकी शुरूआत करते हुए दैनिक जागरण के मालिक संजय गुप्ता और महेन्द्र मोहन गुप्ता को अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को कोर्ट में तलब कर लिया है। अब कोर्ट उनसे ही पूछेगा कि क्या वे स्वयं को कानून से बड़ा मानते हैं। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई के दिन दैनिक जागरण के मालिकों को जेल भी भेज सकता है। क्योंकि, पिछली सुनवाई में उन्हें मजीठिया देने का आदेश दिया गया था। इसके बाद दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान के मीडिया मालिकों का नम्बर आएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के श्रमायुक्तों को तीन माह में सभी कर्मचारियों की वसूली करने के आदेश दिए हैं। 25 अक्टूबर को राजस्थान आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित पांच राज्यों की सुनवाई है। 

पीड़ित कर्मचारियों के वकील कोलिन गोंसाल्विस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न राज्यों से अभी तक जो श्रमायुक्तों की रिपोर्ट आई हैं, उनमें भी मजीठिया नहीं देने की बात है। ऐसे में मीडिया मालिक खुलेआम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। कोलिन ने इसके साथ ही राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान के मालिकों की कारस्तानियों से भी कोर्ट को अवगत कराया। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 25 अक्टूबर को  सुप्रीम कोर्ट दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक हिन्दुस्तान, अमर उजाला के खिलाफ अवमानना का केस ठोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रूख को देखते हुए संभावना बन रही है कि 25 अक्टूबर का दिन मीडिया मालिकों के लिए काली दीवाली बन जाएगा। 

वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस ने कोर्ट को बताया कि मीडिया मालिकों ने किस तरह 20 जे धारा की गलत व्याख्या कर रखी है। जबकि कानून में साफ लिखा है कि जो सैलेरी ज्यादा होगी, वही मान्य होगी। इस पर कोर्ट ने मौखिक कहा कि रिकवरी 20 जे कानून के अनुसार ही होगी। यानी मीडिया मालिकों जिसे ढाल बनाकर अब तक बच रहे थे, उसे एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया। इसी सुनवाई के लिखित आदेश में 20 जे पर भी अहम फैसला आएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसूली के मामले में सारे अधिकार श्रमायुक्त के पास हैं। रिकवरी का कोई भी मामला श्रम कोर्ट में नहीं जाएगा। यानी जो श्रमायुक्त अभी तक मीडिया मालिकों का बचाव कर रहे थे, वे अब अपनी खाल बचाने के लिए मजीठया पीड़ित का साथ देंगे। 

वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस ने कोर्ट को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि जिस कर्मचारी ने भी मजीठिया की मांग की। उसे तबादला, बर्खास्त और सस्पेंड कर दिया गया। श्रमायुक्तों की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख है, जिसमें हजारों की तादाद में पीड़ित कर्मचारियों ने शिकायत दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में शपथ-पत्र दिया है। इस पर माननीय कोर्ट ने इस मामले में अलग से शिकायत मांगी और 25 अक्टूबर को इस बारे में आदेश जारी होगा। 

Dakhal News 5 October 2016

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