Patrakar Priyanshi Chaturvedi
Madhya Pradesh सरकार ने तबादला नीति-2026 जारी कर दी है। नई नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाने का प्रावधान किया गया है, जो तय लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी करते हुए 1 जून से 15 जून तक तबादलों की अनुमति दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब तीन साल की सेवा अवधि पूरी होना ही तबादले की अनिवार्य शर्त नहीं होगी।
नई नीति के तहत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालिक अधिकारियों को एक ही जिले में तीन वर्ष पूरे होने पर जिले से बाहर भेजा जा सकेगा, जबकि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी एक स्थान पर तीन साल पूरा होने पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। हालांकि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया है तो उसका तबादला तय अवधि से पहले भी किया जा सकेगा। सरकार ने रिक्त पदों की पूर्ति, न्यायालय के आदेश, गंभीर शिकायत, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से वापसी जैसे मामलों में भी तबादले की अनुमति दी है, लेकिन श्रृंखलाबद्ध तबादलों पर रोक लगाई गई है।
नई नीति में महिला कर्मचारियों और रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को राहत दी गई है। अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को गृह जिले में पदस्थ करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है, उनका सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ जवाबदेही तय करना है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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