बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जन जागरूकता गतिविधियां जारी
gwalior, Public awareness activities , India Campaign
ग्वालियर । बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम जारी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस अभियान के तहत प्रभावी ढंग से जिलेभर में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग एवं सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था द्वारा विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली गई।
 
जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र सिंह जादौन ने मंगलवार को बताया कि यह रैली ग्राम झंडापुरा, तिघरा रोड ग्वालियर में आयोजित हुई। जिसमें समुदाय की महिलाओं, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वसहायता समूह की दीदियाँ व युवाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बाल विवाह की रोकथाम में अपनी भागीदारी निभाने की सभी प्रतिभागियों ने शपथ ली।
 
रैली की शुरुआत के अवसर पर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि बाल विवाह करना या कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें किसी भी रूप में शामिल होने या सेवाएं देने पर दो साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें बाराती और लड़की के पक्ष के लोगों के अलावा कैटरर, साज-सज्जा करने वाले डेकोरेटर, हलवाई, माली, बैंड बाजा वाले, मैरेज हाल के मालिक और यहां तक कि विवाह संपन्न कराने वाले पंडित और मौलवी को भी अपराध में संलिप्त माना जाएगा और उन्हें सजा व जुर्माना हो सकता है। साथ ही अपील की यदि किसी बालिका जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं बालक जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो और उनके विवाह की जानकारी मिले तो टोल फ्री नंबर 1098 व 100 नंबर पर सूचना दे सकते है साथ ही सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाता है।
 
रैली में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेन्द्र सोनी, ब्लॉक समन्वयक, सफल युवा मण्डल के अध्यक्ष अरविन्द कुशवाह, महिला बाल विकास विभाग से संदीप श्रीवास्तव शामिल हुए।
 
Dakhal News 29 April 2025

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