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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई (TRAI) ने भू-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक मजबूत विनियामक ढांचा बनाने के उद्देश्य से व्यापक सिफारिशों का सेट जारी किया है। इन सिफारिशों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ता विकल्पों में सुधार करना और प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ब्रॉडकास्टर्स को अपने चैनल डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटर्स और केबल सेवा प्रदाताओं को à la carte (अलग-अलग चैनल चुनने की सुविधा) आधार पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है ताकि वे केवल वही चैनल चुन सकें और उनके लिए भुगतान करें, जो वे देखना चाहते हैं। अब उन्हें चैनल्स के बंडल पैकेज खरीदने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा।
इस ढांचे के तहत ब्रॉडकास्टर्स को à la carte चैनल्स के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित करना अनिवार्य होगा। यह मूल्य निर्धारण नियम मनमानी मूल्य नीति को रोकने और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को किफायती और स्पष्ट बनाने के लिए लागू किया गया है।
इन बदलावों का समर्थन करने के लिए, TRAI ने सेवा प्रदाताओं द्वारा एड्रेसेबल सिस्टम (addressable systems) अपनाने पर जोर दिया है। यह तकनीक à la carte चैनल्स की सुविधा को लागू करने के लिए जरूरी है, जिससे उपभोक्ता अपनी पसंद को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें और समग्र संतुष्टि में सुधार हो।
TRAI की ये सिफारिशें भारत के प्रसारण क्षेत्र को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। यह उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और दर्शकों की विविध जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है, जिससे वे केवल वही सामग्री देखें और उसके लिए भुगतान करें जो वे चाहते हैं।
इन उपायों को लागू करने से एक अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी प्रसारण वातावरण तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही, यह पूरे देश में उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
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