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आर्टिकल 34: भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच भारत का संविधान विभिन्न आर्टिकल्स से बना है, जिनमें से आर्टिकल 34 महत्वपूर्ण है। यह आर्टिकल विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और जनकल्याण से संबंधित है।
"अगर कोई व्यक्ति किसी अधिनियम के अंतर्गत, किसी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान के अनुसार, भारत के खिलाफ युद्ध करने या देश के किसी अन्य व्यक्ति के साथ घातक संलिप्तता में लिप्त होता है, तो उसे बिना किसी न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के मुआवजे के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"
आर्टिकल 34 का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की अनुमति देता है, जहां समय की कमी होती है और तत्काल निर्णय आवश्यक होता है। इस आर्टिकल के तहत, सरकार आपातकालीन स्थितियों में कार्रवाई कर सकती है, जिससे जनहित सुरक्षित रहता है। यह आतंकवाद, दंगा या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में लागू किया जा सकता है।
हालांकि, आर्टिकल 34 की आलोचना भी होती है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन मानते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रावधान का उपयोग केवल जनहित में किया जाए, न कि दुरुपयोग के लिए। आर्टिकल 34 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जनकल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। इसका सही उपयोग ही इसे प्रभावी बनाता है।
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