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आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 11 आरोपियों में से 6 को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई और 5 को बरी कर दिया धोखाधड़ी का यह मामला 2019 का है, जिसमे अनाज मंडी करोंद के व्यापारी आशीष गुप्ता और उसके साथियों ने किसानों से 5 करोड़ 76 लाख की धान खरीदी,और उन्हें फर्जी चेक दे दिए थे किसानों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई कोर्ट ने 121 गवाहों की गवाही के बाद आरोपियों को सजा सुनाई कोर्ट ने उन 11 आरोपियों में से 6 को 7 साल की सजा सुनाई जिन्होंने गाँव-गाँव जाकर 95 किसानों से 5 करोड़ 76 लाख की धान खरीदी,और उन्हें धान के भुगतान के नाम पर फर्जी चेक दे दिए थे,कोर्ट ने इन आरोपियों पर 7 साल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया यह मामला 2019 का है जिसमें आरोपी आशीष गुप्ता और उसके साथी नय प्रकाश पटेरिया, राजेश राय, रामस्वरूप राय, महेश अग्रवाल, सुनील गुप्ता, अरविंद परिहार, जीवन सिंह राजपूत, नारायण प्रसाद राजौरिया, रंजीत गोस्वामी, धर्मेन्द्र गुप्ता ने धान तो खरीद ली लेकिन फर्जी चेक देकर किसानों के भरोसे को तोड़ा इन आरोपियों पर किसानों ने केस दर्ज करा दिया था, जाँच के बाद कोर्ट ने 121 गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई।
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