वन्य-प्राणी तेन्दुए के अवैध व्यापार में लिप्त 3 आरोपितों को हुई सजा
bhopal, Punishment, 3 accused, involved in illegal trade, wild animal leopard

भोपाल। वन्य-प्राणी तेन्दुए के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा 3 आरोपितों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रूपए के अर्द्धदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

 

उप वन संरक्षक (वन्य प्राणी) रजनीश सिंह ने सोमवार को बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एस.टी.एस.एफ.) की जबलपुर इकाई द्वारा 4 जुलाई 2020 को वन्य-प्राणी तेन्दुए के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास तेन्दुए की खाल अन्य अवशेषों को जब्त किया गया था। आरोपितों से गहन पूछताछ के बाद और उनकी निशान देही पर टीम द्वारा 44 अवशेष हड्डियां भी जब्त की गई।

 

प्रकरण में गिरफ्तार सभी आरोपितों की जमानत याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों द्वारा खारिज की जा चुकी थी। इनमें से 2 आरोपित गिरफ्तारी दिनांक से दोषी ठहराए जाने तक जेल में बंद रहे। लभगभ 18 माह तक चली प्रकरण की सुनवाई के बाद गुरूवार को विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा इन सभी आरोपितों को वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 (1) में दोषी माना जाकर सजा सुनाई गई है।

Dakhal News 14 March 2022

Comments

Be First To Comment....

Video
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved © 2024 Dakhal News.