Patrakar Priyanshi Chaturvedi
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। खेतान ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की एक धारा की वैधता को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने ट्रायल से बचने की कोशिश करार दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि यह नया चलन बन गया है कि अमीर और प्रभावशाली लोग केस दर्ज होने के बाद ट्रायल का सामना करने के बजाय कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने लगते हैं, लेकिन अदालत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी चाहे कितना भी संपन्न क्यों न हो, उसे आम नागरिक की तरह कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा की यह दलील भी कोर्ट ने खारिज कर दी कि याचिका पहले से लंबित विजय मदनलाल चौधरी मामले से जुड़ी समीक्षा याचिकाओं से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की वैधता को इस तरह चुनौती देकर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ट्रायल अपने तय रास्ते पर चलेगा।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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