पत्रकारों की सुरक्षा के लिए IFWJ ने बनाया ड्राफ्ट
पत्रकारों की सुरक्षा

 

 

पत्रकारों पर बढ़ती हिंसा से आहत हो IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.विक्रम रॉव  ने एक विधयक पत्रकारों को रक्षा, सुरक्षा एवं राहत देने तैयार किया।

गहन अध्ययन एवम् शोध के उपरांत IFWJ के विधिक सलाहकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे ने इसे  तैयार किया है। जिसे आज वे IFWJ के 71वें अंतराष्ट्रीय अधिवेशन में रखेगे।

 

इस ड्राफ्ट में कई चीजों को मीडिया कर्मियों के हित में शामिल किया गया है। 

1. एक्ट का नाम पत्रकार सुरक्षा एवम् कल्याण अधिनियम,2016 रहेगा।

2. ये  भारत में एक साथ लागू होगा।

3. एक्ट अभी स्थाई, अस्थाई एवम् संविदा पत्रकार जो किसी भी समाचार समूह में कार्य करने वाले तथा स्वतंत्र पत्रकार को जो पंजीकृत मीडिया संस्थान, पंजीकृत प्रेस क्लब या IFWJ की भाँति पंजीकृत पत्रकार यूनियन से जुड़े हो और उनके पास इनमे से एक का वैद्य कार्ड हो उनपर लागू होगा।

4. केंद्र सरकार देश भर में मकान निर्माण के लिए लॉन का प्रबन्ध हो।

5. एक्ट में इंट्रेस्ट फ्री लोन का भी प्रबन्ध है, पत्रकारों के लिए।

6. पत्रकारों के पर्किंग एवम् टूल टैक्स से मुक्त रखा जाएगा।

7. पत्रकारों का पुरे देश में मुफ़्त इलाज उसके परिवार(पत्नी, बच्चे व माता-पिता) के साथ किया जाए।

8. पत्रकारों के बच्चों के हर चरण की पढ़ाई के लिए मुफ़्त शिक्षा की व्यवस्था के साथ उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

9.किसी पत्रकार को उसे घर या किसी स्थान पर असुरक्षित महसूस होने की स्थिति में सम्बंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष उन्हें सुरक्षा प्रदान करे।

10. किसी SHO(थानाध्यक्ष) को सूचना देने के बाद कोई कार्यवाही न करने पर पत्रकार के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने पर SHO ही जिम्मेदार होगा।

11. पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का भी प्रवधान है।

12. कार्य के दौरान मृत्यु की स्थिति में 30 लाख, गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में 10 लाख एवम् चोट पर 5 लाख का मुवावजा दिया जाए।

13. राष्ट्रीय पत्रकार परिषद का गठन किया जाए, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

१. पत्रकार संगठन से 2 सदस्य

२. पत्रकार संस्थान से 1 सदस्य

३. न्यायपालिका से 2 सदस्य

४. संसद से 2 सदस्य

५. सचिव, सुचना एवम् प्रसारण मंत्रालय भी सदस्य

६. सचिव गृह मंत्रालय भी सदस्य हो

14. इसमें सजा का भी प्रवधान है, व्यवधान उत्पान करने वाले पर कम से कम 1 लाख का अर्थदण्ड एवम् कम से कम 6 माह की सजा का विधान है।

विधयक को लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन एवम् राज्य सभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी IFWJ सदस्य सौपेंगे। ताकि शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत हो सके।

Dakhal News 26 September 2016

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