मध्यप्रदेश में मिलावटखरों को होगी उम्रकैद
मध्यप्रदेश में मिलावटी करने वाले को अब आजीवन कारावास की सजा होगी। इस संबंध में विधानसभा ने दंड-विधि विधेयक 2014 में संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके अनुसार अब यह अपराध गैर जमानती होगा। इसकी सुनवाई भी सेशन कोर्ट में होगी। अब तक इसके लिए अधिकतम सजा 6 माह और एक हजार जुर्माने का प्रावधान था।नए कानून के अनुसार दूध से बने उत्पाद, अन्य खाने-पीने का सामान और दवाओं में मिलावट करने अथवा बेचने पर आजीवन कारावास होगा। उल्लेखनीय है कि मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कई मामलों में मिलावटखोरों को पकड़ कर सजा भी दी गई है, लेकिन अधिकतम 6 माह का कारावास होने से मिलावट खोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राज्य का हवाला देते हुए सभी राज्यों को मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का कानून बनाने के निर्देश दिए थे।दो मिनट में दो विधेयक पारित -हंगामे के बीच ही दो महत्वपूर्ण विधेयक दंड विधि और आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयकों को दो मिनट में पारित करवा दिया। इस बारे में विधि मंत्री कुसुम महदेले ने कहा कि नए कानून से पहले जो सजा थी उसका असर मिलावटखोरों पर नजर नहीं आ रहा था ,इसलिए अब आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश के एक अन्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा की मिलावटखोरों के लिए दो ही विकल्प थे पहला मृत्युदंड और दूसरा उम्रकैद और हमने दूसरा विकल्प चुना है।