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छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खोलने की पहल की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी भर्ती नियमों के तहत पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर पात्र पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गृह विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और जेल विभाग की भर्तियों में उन्हें अवसर मिलेगा। यह आरक्षण संबंधित सामाजिक श्रेणियों के भीतर लागू होगा। हालांकि, इस विशेष व्यवस्था का लाभ छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीर ही ले सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
नए नियमों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान है। चयन के लिए 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है। सेना, नौसेना या वायुसेना से जारी मान्य शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार स्वीकार किया जा सकेगा। इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले बैच के अभ्यर्थियों को पांच साल और अन्य बैच के अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट देने का प्रावधान है। भर्ती प्रक्रिया में बैचवार प्राथमिकता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत पहले बैच के पात्र उम्मीदवारों पर पहले विचार किया जाएगा। हालांकि, अंतिम पात्रता संबंधित विभाग के भर्ती नियमों और आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार तय होगी।
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का भी प्रावधान किया है। संबंधित विभागों की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल आवेदन शुरू होने की तारीख और कुल रिक्त पदों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। नियमों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। साथ ही, किसी एक पद पर पूर्व अग्निवीर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति पाने वाला अभ्यर्थी दूसरे पद पर नियुक्ति के लिए दोबारा इसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। सरकार ने 30 सितंबर 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में इन भर्ती नियमों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 15 अक्टूबर को इन्हें जारी किया गया। अब पात्र उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया और भर्ती से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञापन का इंतजार करना होगा।
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