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दिल्ली में 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह प्रदर्शन कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित करने का आह्वान किया गया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने की। पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को आश्वस्त किया कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने पुलिस के इस आश्वासन को अपने आदेश में दर्ज कर लिया।
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कहा गया कि अदालत के आदेश का दायरा CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ पार्टी के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों पर भी लागू होना चाहिए। अदालत ने इस बात को स्पष्ट किया। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने सेंट्रल पार्क और कनॉट प्लेस जैसे गैर-निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन रोकने की मांग की। याचिका में आशंका जताई गई कि प्रदर्शन से कारोबारियों को नुकसान हो सकता है और इलाके में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। याचिकाकर्ता अनिल कुमार गुप्ता कनॉट प्लेस स्थित पालिका बाजार में रेहड़ी लगाते हैं। उन्होंने सेंट्रल दिल्ली के अन्य इलाकों में भी ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे लोगों से राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की है। यह प्रदर्शन पार्टी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत के विरोध में आयोजित करने की बात कही गई है। दोनों को कथित तौर पर बिना अनुमति जंतर-मंतर में प्रवेश करने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई कि पहले जैसी अव्यवस्था दोबारा पैदा हो सकती है। हाईकोर्ट ने पुलिस के आश्वासन को दर्ज करते हुए कहा कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाए जाएं।
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